गुरुग्राम हिट एंड रन कांड में गिरफ्तार आरोपी कल्याण बैंसला की मुश्किलें अब और बढ़ती दिख रही हैं। पीड़िता शिवानी चौहान ने साफ कर दिया है कि उसके पास ऐसे पुख्ता प्रमाण मौजूद हैं जो आरोपी के “जानबूझकर टक्कर न मारने” वाले दावे को सिरे से खारिज करते हैं। गोल्फ कोर्स रोड पर हुई इस घटना ने पूरे देश का ध्यान खींचा था।
सबसे मजबूत सबूत बने दो वीडियो
पहला सबूत शिवानी की अप्रिलिया आरएस 457 बाइक में लगे एक्शन कैमरे की रिकॉर्डिंग है, जिसमें आरोपी की कार अचानक लेन बदलकर बाइक से टकराती नजर आती है और इसके बाद पीड़िता सड़क पर काफी दूर तक घिसटती है। दूसरा सबूत एक इंस्टाग्राम यूजर द्वारा शूट किया गया वीडियो है, जिसमें दिखता है कि बैंसला पहले शिवानी को रुकने का इशारा करता है और फिर तेज रफ्तार से पीछे से आकर बाइक को साइड से टक्कर मार देता है।
पीड़िता ने आरोपी के बयान को बताया झूठ
शिवानी ने आरोपी और उसके वकील की सफाई को पूरी तरह गलत करार दिया। उसका कहना है कि कैमरे में कैद फुटेज खुद बता देता है कि कैसे रेड लाइट तोड़कर आरोपी फरार हुआ। उसने यह भी कहा कि पूरे देश ने वह वीडियो देखा है, जिसमें साफ है कि टक्कर संयोग नहीं, बल्कि जानबूझकर की गई कार्रवाई थी।
पीछा करना और अभद्र व्यवहार
पुलिस और अदालत में दर्ज बयान के मुताबिक, आरोपी ने टक्कर मारने से पहले बाइक का लंबे समय तक पीछा किया था। शिवानी के मुताबिक उसकी चोटी और बालों से ही स्पष्ट था कि बाइक कोई महिला चला रही है, इसके बावजूद कार के काले शीशों के पीछे से अभद्र इशारे और कमेंट्स किए गए।
राइडिंग गियर पर मिले सबूत
घटना के वक्त पहना गया हेलमेट और प्रोटेक्टिव गियर भी अहम सबूत बन गया है। इन पर घिसटने के गहरे निशान मौजूद हैं, जिनकी वजह से पीड़िता की जान बच सकी।
पुलिस ने जोड़ीं गंभीर धाराएं
गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर सिबाश कबिराज और डीसीपी ईस्ट संदीप कुमार के अनुसार, CCTV फुटेज और वायरल वीडियो की जांच के बाद आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 (हत्या का प्रयास), धारा 78 (पीछा करना) और धारा 79 (महिला की गरिमा भंग करना) जोड़ी गई हैं। आरोपी को राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार किया गया था।
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