जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के 52 साल के एक साइंटिस्ट को धर दबोचा है, जिसपर एक महिला से शादी का वादा का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप है. यह गिरफ्तारी 28 साल की एक महिला की शिकायत के आधार पर की गई है. महिला ने प्रोफेसर पर शादी का झूठा वादा करके उसका शोषण करने का आरोप लगाया है. महिला ने बताया कि, आरोपी ने साल 2018 में उससे संपर्क किया और उसके साथ प्रेम संबंध बना लिए. आरोपी ने कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिसके कारण वह कई बार गर्भवती भी हुई, लेकिन, आरोपी ने न केवल पीड़िता को गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया बल्कि महिला ने जब शादी के लिए जिद्द करी तो वह उसे टालता रहा. इतना ही नहीं उसने महिला से किमती सामान भी ऐंठ लिए. महिला की शिकायत के अनुसार, आरोपी ने न केवल पीड़िता को बडगाम के कनिहामा इलाके में अपनी जमीन और सोने के गहने बेचने के लिए मजबूर किया, बल्कि इस दौरान उससे नकदी भी ऐंठी.

पहले से ही शादीशुदा निकला प्रोफेसर
शिकायत में बताया गया कि, आरोपी ने पीड़िता के नाम पर श्रीनगर में UCO बैंक की एक ब्रांच से गोल्ड लोन भी ले लिया. उन पैसों का इस्तेमाल आरोपी ने अपना घर बनाने और इस दौरान अपनी आलीशान जीवनशैली बनाए रखने के लिए किया. बार-बार शोषण और शादी के लिए कोई तय समय न होने के कारण, रिश्ता तब खराब हो गया. पीड़िता ने शिकायत में आगे कहा कि, जब महिला ने उस पर शादी के वादे को पूरा करने का दबाव डाला. इसके जवाब में उसे न केवल अपनी और अपने परिवार की जान का खतरा बताया गया, बल्कि सोशल मीडिया पर उसकी निजी नग्न तस्वीरें और वीडियो जारी करने की भी धमकी दी गई. शिकायत में महिला ने कहा कि, उसने आरोपी को उसके बेटे के इलाज और अन्य खर्चों के लिए कई मौकों पर 48 लाख रुपये से ज्यादा की रकम दी है. मामला सार्वजनिक होने से पहले दोनों के बीच सुलह की कोशिशें भी हुई थीं, जिसके दौरान आरोपी ने पीड़िता को 8 लाख रुपये दिए थे. आरोपी की पहचान सज्जाद मोहम्मद खान के रूप में की गई. वह श्रीनगर के सौरा इलाके का रहने वाला है और यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के तौर पर काम करता है. खुलासा हुआ कि, प्रोफेसर पहले से ही शादीशुदा है. पुलिस की गिरफ्तारी के बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी ने उसे सस्पेंड कर दिया है.
यूनिवर्सिटी ने किया सस्पेंड
यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन टीचिंग सेक्शन ने एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि, हिरासत में लिए जाने के मद्देनजर सज्जाद मोहम्मद खान को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है. आदेश के अनुसार, यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर सिविल सर्विसेज नियम, 1956 के नियम 31 के तहत की गई है. यह कार्रवाई श्रीनगर के रामबाग स्थित महिला पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR नंबर 11/2026 में उसकी गिरफ्तारी के बाद की गई है. फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और यूनिवर्सिटी ने भी उसे तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है.