महेंद्र सिंह धोनी(M S Dhoni) ने 2014 के आईपीएल (IPL) मैच में सट्टेबाज़ी मे उनका नाम आने पर मानहानि के मुकदमे मे अपना हलफनामा न्यायपालिका में दर्ज कराया था। इस याचिका में उन्होंने संपत राय द्वारा की गई टिप्पणी यो के लिए उनको दंडित करने की मांग की और 100 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की थी । भारत के पूर्व क्रिकेटर एमएस धोनी ने 2013 आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग घोटाले से संबंधित एक मामले में सुप्रीम कोर्ट और मद्रास एचसी में कथित टिप्पणी के लिए आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
मद्रास हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला!
मद्रास हाई कोर्ट ने महेंद्र सिंह धोनी की यात्रा पर फैसला सुनाते हुए आईपीएस अधिकारी संपत्त कुमार को 15 दिन की कैद की सजा सुनाई। आपको बताते चले यह सजा संपत राय को महेंद्र सिंह धोनी द्वारा मानहानि के मुकदमे में सुनाई गई है जिस पर उन्होंने आरोपी आईपीएस के खिलाफ सजा और 100 करोड रुपए जुर्माना की मांग की थी। बता दें की आईपीएस अधिकारी के बयान उस मानहानि के मुकदमे के जवाब में दिए गए थे जो धोनी ने 2013 के आईपीएल सट्टेबाजी घोटाले से जोड़ने के लिए उनके खिलाफ दायर किया था। अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट पर सवाल उठाए थे और इसे “निंदनीय और अपमानजनक” बताया था।
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IPL में सट्टेबाज़ी में जुड़ा था M S Dhoni का नाम!
मद्रास हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति एस एस सुंदर एवं न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की बेंच ने संपत राय को सजा के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिनों का समय दिया है और उनको निलंबित कर दिया है। आपको बताते चले यह पूरा मामला आईपीएल मैच फिक्सिंग को लेकर है महेंद्र सिंह धोनी ने 2013 में कथित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण बयान में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था जिस पर उन पर आरोप लगाया गया था कि वह 2013 आईपीएल की सट्टा बाजी मैच फिक्सिंग में शामिल थे ।आपको बता दे महेंद्र सिंह धोनी ने मद्रास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मे आईपीएस द्वारा उन पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की अपील की थी।