By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Hindi News | हिंदी न्यूज़ | Latest News in Hindi, Breaking News in Hindi
  • POLITICS
  • NATIONAL
  • INTERNATIONAL
  • BUSINESS
  • POLITICS
  • TECHHot
  • About Us
  • Editorial Team
  • Contact
  • Terms & Conditions
  • Privacy Policy
Search
Technology
  • Advertise with us
  • Newsletters
  • Deal
Health
  • Advertise
Entertainment
  • Advertise
© 2022 TV7 Bharat News Network. All Rights Reserved.
Reading: Unnao Rape Case: दोषी कुलदीप सेंगर को इस वजह से मिली बेल! जानें क्या कहती है न्याय प्रणाली…
Share
Aa
Hindi News | हिंदी न्यूज़ | Latest News in Hindi, Breaking News in Hindi
Aa
Search
  • POLITICS
  • NATIONAL
  • INTERNATIONAL
  • BUSINESS
  • POLITICS
  • TECHHot
  • About Us
  • Editorial Team
  • Contact
  • Terms & Conditions
  • Privacy Policy
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Advertise
© 2023 TV7 Bharat News Network. All Rights Reserved.
Hindi News | हिंदी न्यूज़ | Latest News in Hindi, Breaking News in Hindi > Blog > Uncategorized > Unnao Rape Case: दोषी कुलदीप सेंगर को इस वजह से मिली बेल! जानें क्या कहती है न्याय प्रणाली…
Uncategorized

Unnao Rape Case: दोषी कुलदीप सेंगर को इस वजह से मिली बेल! जानें क्या कहती है न्याय प्रणाली…

TV7BHARAT
Last updated: 2025/12/24 at 5:36 AM
TV7BHARAT
Share
4 Min Read
SHARE

Unnao Rape Case में निचली अदालत द्वारा पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के छह साल से अधिक समय बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने सोमवार को उनकी सजा निलंबित कर सशर्त जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन की पीठ ने पूर्व विधायक को 15 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के तीन जमानती पेश करने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से महज 66 किलोमीटर दूर घटी इस घटना को सामने आने में लगभग 10 महीने लग गए—पीड़ित के पिता पर हमला किया गया, उन्हें जेल में डाला गया और बाद में हिरासत में रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई।

Contents
इस वजह से मिली सेंगर को बेल!क्या कहती है न्याय प्रणाली!

इस वजह से मिली सेंगर को बेल!

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में नाबालिग लड़की के साथ हुई घटना के संबंध में सजा निलंबित कर दी। सेंगर को रिहा करने का आधार न्यायालय का प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष है कि उन पर बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम (पीओसीएसओ) के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न का अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। पीओसीएसओ अधिनियम की धारा 5 उन परिस्थितियों को सूचीबद्ध करती है जिनके तहत किसी बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न (बलात्कार) को गंभीर यौन उत्पीड़न माना जाता है। इसके अनुसार, यौन उत्पीड़न गंभीर यौन उत्पीड़न बन जाता है यदि यह किसी लोक सेवक या पुलिस अधिकारी द्वारा पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर, या सशस्त्र बलों या सुरक्षा बलों के किसी सदस्य द्वारा, या अस्पताल कर्मचारी या जेल कर्मचारी द्वारा किया जाता है।

क्या कहती है न्याय प्रणाली!

“उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय की प्रथम दृष्टया यह राय है कि सजा को निलंबित करने के उद्देश्य से, अपीलकर्ता को पीओसीएसओ अधिनियम की धारा 5 के तहत ‘गंभीर यौन उत्पीड़न’ के दायरे में नहीं लाया जा सकता, जो पीओसीएसओ अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय है, या आईपीसी की धारा 376(2) के तहत, जिसमें आजीवन कारावास का प्रावधान है,” न्यायालय ने टिप्पणी की। न्यायालय ने आगे कहा कि गंभीर यौन उत्पीड़न के अभाव में, पीओसीएसओ की धारा 4 के तहत किसी व्यक्ति को दी जा सकने वाली न्यूनतम सजा सात वर्ष है, जो सेंगर पहले ही भुगत चुका है।

न्यायालय की राय में, इस स्तर पर, इस तथ्य से संतुष्ट होने के बाद कि (i) अपीलकर्ता “लोक सेवक” की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए उसके विरुद्ध पीओसीएसओ अधिनियम की धारा 5(सी) के अंतर्गत अपराध नहीं बनता है, (ii) केवल पीओसीएसओ अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत ही अपराध बनता है, और (iii) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता पहले ही लगभग 7 वर्ष और 5 माह कारावास भुगत चुका है, जो कि 2019 में संशोधन से पहले पीओसीएसओ अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत न्यूनतम वर्षों से अधिक है, न्यायालय अपीलकर्ता की सजा को निलंबित करने के लिए इच्छुक है।

Also Read: Madras High Court: भगवद गीता पर कोर्ट की टिपण्णी, कहा-‘धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि’…

You Might Also Like

‘भय आउट, भरोसा इन’…”, TMC पर गरजे पीएम मोदी, ममता बनर्जी पर बोला हमला

बंगाल में 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान, कौन मारेगा बंगाल की सियासत में बाजी?

राघव चड्ढा समेत कई सांसदों बीजेपी में होंगे शामिल, संजय सिंह बोले- ‘हमारे सांसदों को तोड़ा जा रहा है’

भाजपा पर अखिलेश यादव का हमला, भू-माफियाओं की तरह काम करने का लगाया आरोप

‘4 मई को मिठाई भी बंटेगी और झालमुड़ी भी..’, TMC पर पीएम मोदी का तंज

TAGGED: kuldeep singh sengar, Unnao Rape Case, Unnao Rape Case accused, Unnao Rape Case updates, Unnao Rape Case verdict

Sign Up For Daily Newsletter

Be keep up! Get the latest breaking news delivered straight to your inbox.
[mc4wp_form]
By signing up, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy. You may unsubscribe at any time.
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp LinkedIn Copy Link Print
Share
Previous Article Madras High Court Madras High Court: भगवद गीता पर कोर्ट की टिपण्णी, कहा-‘धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि’…
Next Article रीलबाज डीएम सविन बंसल! फोन जनता के लिए बंद, कैमरा प्रचार के लिए चालू?
Leave a comment Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Platform

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube

Latest News

28 नवंबर को मनाया जाएगा आपदा प्रबंधन दिवस, इस दिन सिलक्यारा सुरंग का बचाव अभियान हुआ था पूरा
State 26/04/2026
बहादराबाद की एचपीएम इन्फोटेक कंपनी में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी, दो घंटे बाद पाया काबू
State 26/04/2026
सभी सरकारी दफ्तरों पर लगेंगे बिजली के प्रीपेड मीटर, 15 दिन के भीतर पूरे प्रदेश का होगा एक एप
State 26/04/2026
Mann Ki Baat: सीएम धामी ने सुना ‘मन की बात’ का 133वां एपिसोड, कहा- इससे मिलती है आगे बढ़ने की प्रेरणा
State 26/04/2026

Stay Connected

61k Like
102 Follow
616 Follow
5.9k Subscribe

TV7 Bharat एक हिन्दी समाचार डिजिटल टी वी चैनल है। इसका स्वामित्व कोलकाता टीवी ग्रुप नेटवर्क के पास है। TV7 Bharat भारत के सर्वाधिक देखे जाने वाले हिन्दी डिजिटल समाचार चैनलों में से एक है। TV7 Bharat का मुख्यालय नॉएडा, भारत में स्थित है।

Quick Link

  • HOME
  • ABOUT US
  • CONTACT US
  • DISCLAIMER
  • PRIVACY POLICY
  • TERMS & CONDITIONS

Top Categories

  • POLITICS
  • NATIONAL
  • INTERNATIONAL
  • BUSINESS
  • POLITICS
  • TECHHot
  • About Us
  • Editorial Team
  • Contact
  • Terms & Conditions
  • Privacy Policy

Sign Up for Our Newsletter

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!

    Hindi News | हिंदी न्यूज़ | Latest News in Hindi, Breaking News in Hindi
    Follow US

    © 2022 TV7 Bharat News Network. All Rights Reserved. Designed & Developed by WebsArt

    Welcome Back!

    Sign in to your account

    Lost your password?